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रांची : ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने सूचना अधिकार के उपयोग पर जारी की रिपोर्ट

रांची : सूचना अधिकार कानून के उपयोग पर गुरुवार को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों से प्राप्त डाटा के अनुसार 2.44 करोड़ लोगों ने आरटीआइ के तहत सूचना के लिए आवेदन दिया था. यह भारत की आबादी का मात्र 1.8 प्रतिशत है. रिपोर्ट में झारखंड […]

रांची : सूचना अधिकार कानून के उपयोग पर गुरुवार को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों से प्राप्त डाटा के अनुसार 2.44 करोड़ लोगों ने आरटीआइ के तहत सूचना के लिए आवेदन दिया था. यह भारत की आबादी का मात्र 1.8 प्रतिशत है. रिपोर्ट में झारखंड के संबंध में कहा गया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग 24 जुलाई 2006 को अस्तित्व में आया था.
24 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2014 तक कुल 21,327 लोगों ने विभिन्न विभागों व कार्यालयों से सूचना मांगी थी. जन सूचना पदाधिकारियों से सूचना नहीं मिलने या अधूरी सूचना दिये जाने तथा प्रथम अपील में पारित आदेश से असंतुष्ट आवेदकों ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी
मालूम हो कि आयोग की स्थापना के समय से लेकर 31 मार्च 2016 तक कुल 30,460 आवेदकों ने द्वितीय अपील व शिकायत दर्ज करायी. इनमें से 28,995 द्वितीय अपील व 1,465 शिकायतें शामिल है. वहीं महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की तुलना में अधिक याचिकाएं मिली हैं.

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