कोलकाता. महानगर में जर्जर इमारतों के ढहने का क्रम जारी है. इससे जान माल की भी हानी होती है. इसे देखते हुए कोलकाता नगर निगम के बिल्डिंग से संबंधित कानून में बदलाव किया गया है. निगम ने 20 से 25 जर्जर इमारतों को धारा 412 (ए) के तहत शो कॉज किया है. निगम इन इमारतों के मालिकों से पूछा है कि क्यों उनकी जर्जर इमारत को खंडहर घोषित न किया जायेगा.
यह जानकारी निगम के डीजी बिल्डिंग (2) देवाशीष चक्रवर्ती ने दी. उन्होंने बताया कि शो कॉज का जवाब नहीं देने पर निगम ऐसी इमारतों के सामने नोटिस बोर्ड लगा कर उन्हें खंडहर घोषित कर देगा.
निगम कुछ अन्य इमारतों को भी जल्द खाली करायेगा
कोलकाता नगर निगम के डीजी बिल्डिंग (2) देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि इस बीच एक जर्जर इमारत को खाली करवाया जा सका है. यह इमारत महानगर के कॉलेज स्ट्रीट इलाके में स्थित है. उन्होंने बताया कि नये संशोधित कानून के लागू होने के बाद यह पहला मामला है जब जर्जर इमारत को खाली करवाया जा सका है. श्री चक्रवर्ती ने बताया कि इस इमारत को पूजा के पहले 412 (ए) धारा के तहत नोटिस िदया गया था. इसके बाद मालिक व किरायेदार दोनों इमारत को खाली करने के तैयार हो गये. निगम ने इस जर्जर इमारत को खाली करवा लिया है. जल्द ही कुछ अन्य इमारतों को भी खाली कराया जायेगा.