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सीवान जेल में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी
सीवान : सीवान जेल में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो गयी है. जेल अब कोर्ट से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ गया है. जेल में बंद कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जा सकेगा. इससे न्यायिक हिरासत में रह रहे कैदियों को हर 14 दिन पर कोर्ट के सामने […]
सीवान : सीवान जेल में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो गयी है. जेल अब कोर्ट से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ गया है. जेल में बंद कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जा सकेगा.
इससे न्यायिक हिरासत में रह रहे कैदियों को हर 14 दिन पर कोर्ट के सामने पेशी से निजात मिलेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अब जेल से संबंधित कोर्ट के सामने कैदी की पेशी की जा सकेगी. इससे कैदियों को कैदी वैन में भरकर ले जाने से राहत मिलेगी. सीवान जेल में यह सुविधा शुक्रवार से शुरू हो गयी. जेल अधीक्षक के अनुसार, इसके लिए तकनीकी काम पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन कोर्ट परिसर में बने एक बहुमंजिले न्यायिक भवन से टावर विजिबिलिटी में दिक्कतें आ रही थीं. इसको देखते हुए कोर्ट में लगे टावर को ऊंचा किया गया. फिर यह दिक्कत बंद हुई और यह सुविधा शुरू की गयी.
ऐसे करेगा काम: जेल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया गया है. साथ ही कोर्ट में भी एक कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना है, जो सीधे जेल में बने कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जुड़ा हुआ है.
संबंधित कैदी को पेशी के लिए जेल में बने इस सिस्टम रूम में लाया जायेगा और कोर्ट में उसकी पेशी हो जायेगी. कोर्ट रूम से न्यायाधीश कैदी से जानकारी ले सकेंगे. पेशी के बाद कैदी इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ ही मैनुअली अपने हस्ताक्षर या निशान बना देंगे.
यह होगा फायदा: कोर्ट में पेशी के लिए ले जानेवाले कैदियों की संख्या कम हो जायेगी. इससे जेल और पुलिस प्रशासन को भी राहत मिलेगी. अब गवाही आदि की प्रक्रिया व सुनवाई के दौर में चल रहे केसों में कैदी को कोर्ट ले जाना आवश्यक होगा. अन्य कैदियों की रूटीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की जायेगी. वैसे इस कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाना है और किसे सशरीर बुलाना है, यह न्यायालय के ऊपर निर्भर होगा.संबंधित न्यायालय इसकी सूची जेल प्रशासन को भेजेगा. इसके अनुसार कार्रवाई करनी है.
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