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रेप के आरोपित को मिली 10 साल सश्रम कारावास की सजा

सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड बक्सर, कोर्ट : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाये गये अनुज पासवान को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. दोनों पक्षों की गवाही और दलील सुनने के बाद […]

सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड

बक्सर, कोर्ट : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाये गये अनुज पासवान को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. दोनों पक्षों की गवाही और दलील सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय के न्यायालय ने रेप के मामले के आरोपित बस कंडक्टर को 10 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ लगाये गये अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.
पिछले दिनों न्यायालय द्वारा उक्त मामले में आरोपित को दोषी पाया गया था, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में उक्त फैसला को सुनाया गया. घटना राजपुर थाना कांड संख्या 238/2013 से संबंधित है. जब उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले का रहनेवाला अनुज पासवान ने राजपुर थाना के रामपुर गांव की आठ वर्षीया बच्ची को गोद में उठाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपित बस कंडक्टर था तथा उसी गांव में रहा करता था.
उक्त मामले को लेकर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं एवं गवाहों की गवाही के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपित को दोषी पाया गया था. इस संबंध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा चार के तहत अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसके अलावा पीड़ित हर्जाना योजना के तहत 70 हजार रुपये पीड़िता को अतिरिक्त रूप से देने का आदेश दिया गया है.
हत्या के मामले में दोष साबित, 20 को सुनायी जायेगी सजा
बक्सर, कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपित भरत सिंह, रामजी सिंह एवं श्यामजी सिंह को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा.
बताते चलें कि बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 111/2014 में हत्या को लेकर उक्त आरोपितों पर इटाढ़ी थाना के कुकुढ़ा गांव के रहनेवाले रामेश्वर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सूचक की पुत्री मीना देवी की शादी कृतपुरा के रहनेवाले भरत सिंह के साथ की गयी थी. जिसकी हत्या आठ मई, 2014 की रात की गयी थी तथा साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गायब कर दिया गया था. उक्त मामले की सुनवाई में तीनों आरोपितों को दोषी पाया गया है.

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