नयी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा मौजूदा सालाना छह लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये कर दी गयी है. एक आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है. इसके मायने है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन साल तक आठ लाख रुपये या अधिक होगी उनके बच्चे क्रीमी लेयर श्रेणी में आयेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का फायदा लेने के हकदार नहीं होंगे.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, अब अन्य पिछड़ी जातियों के बीच क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने का फैसला किया गया है. वर्ष 1993 में इसकी सीमा एक लाख रुपये थी. इसे तीन बार बढ़ाया गया. वर्ष 2004 में आय सीमा बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये, 2008 में 4.5 लाख रुपये और 2013 में छह लाख रुपये की गयी थी.