मुंगेर : बॉलीवुड फिल्म परदेसी बाबू जैसे फिल्म बनानेवाले निर्माता एवं निर्देशक कुलभूषण गुप्ता को मंगलवार को मुंगेर व्यवहार न्यायालय द्वारा दो वर्ष कारावास एवं तीन लाख अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इसके बाद कुलभूषण गुप्ता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. कुलभूषण गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए मुंगेर के श्याम बहादुर सिंह से जो राशि ली थी, उसे लौटाने के लिए सात लाख का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया. मामले में दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुंगेर के सब जज-1 जीवन लाल ने आरोपित को एनआइ एक्ट 138 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
क्या है मामला
वर्ष 1998 में फिल्म निर्माता-निर्देशक कुलभूषण गुप्ता ने ‘परदेसी बाबू’ फिल्म निर्माण के लिए फाइनेंसर श्याम बहादुर सिंह से रुपये लिये थे और राशि वापसी के तहत उन्होंने जो चेक दिये, उनमें सात लाख रुपये का चेक बाउंस कर गया. इस मामले को लेकर श्याम बहादुर सिंह ने मुंगेर व्यवहार न्यायालय में परिवाद संख्या 864सी/2002 दायर किया था. लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय काे फैसला आया. कुलभूषण गुप्ता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. विदित हो कि वह मुंबई के रहनेवाले हैं.