इसके तहत सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों के न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित होने पर तीन से पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. न्यायालय चाहे, तो दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा साथ साथ दे सकती है. किसी भी व्यक्ति द्वारा गलती दोहराये जाने पर उसे सात साल तक जेल और पांच हजार रुपये प्रति दिन के जुर्माने की सजा अदालत दे सकती है.
- 60 टन के करीब पॉलिथीन का रोजाना इस्तेमाल हो रहा है पूरे राज्य में
- 20फीसदी प्लास्टिक होता है रोज निकाले जानेवाले कचरे में
- 0.2फीसदी ही रिसाइकिल हो पाता है फेंके गये कुल पॉलिथीन का
- 02किलो पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहा है एक व्यक्ति एक वर्ष में