नयी दिल्ली : जीएसटी लागू होने के बादलग्जरी कार खरीदने में मिलने वाली छूट का अब सीमित लाभ मिल पायेगा. इस संबंध मेंपिछलेदिनों कैबिनेट द्वारा सेस से संबंधित अध्यादेश मंजूर किया गया था, जिसेस्वीकृति मिल गयी है. यह अध्यादेश लग्जरी कारों पर 25 प्रतिशत सेस लगाने से संबंधित है. अभी 15 प्रतिशत उपकर लगाया जाता है. गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने से कारों की कीमत में तीन लाख तक की कमी हो गयी थी. बताया जा रहा है कि राज्यों के टैक्स कलेक्शन में इस फैसले से भारी नुकसान होने लगा था.
मंत्रिमंडल ने मध्यम एवं बड़ी कारों , लग्जरी, हाइब्रिड वाहनों तथा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल पर सेस की दर बढ़ाने का फैसला किया था. जीएसटी क्रियान्वयन के बाद राज्यों को कर संग्रहण में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए जीएसटी के तहत उपकर का प्रावधान किया गया है.
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