सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
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दहेज प्रताड़ना के मामले में सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा
सुपौल : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रह्लाद कुमार की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि उक्त अभियुक्तों पर दोनों […]
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि उक्त अभियुक्तों पर दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. मालूम हो कि चंचल देवी ने सुपौल थाना में दिनांक 23 जुलाई 2008 को आवेदन देकर बताया था कि उसकी शादी जुलाई 2003 में गणेश चौधरी के साथ हुई थी. डेढ़ लाख रुपये नकद एवं अन्य सामान शादी में दिया गया. शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों द्वारा दो लाख रुपये नकद एवं अन्य चीजों की मांग की जाने लगी.
चंचल देवी के मायके वालों द्वारा दहेज में मांगी गयी रकम नहीं दिये जाने के कारण प्रताड़ित किया जाने लगा. न्यायालय में अभियुक्त गणेश चौधरी, ब्रह्मदेव चौधरी, अरुण चौधरी एवं लाखो देवी को सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष से अशोक कुमार त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष से प्रवीण कुमार मेहता ने भाग लिया.
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