घाटशिला : बहरागोड़ा/बड़शोल में वर्ष 2014 में 20 हजार रुपये दहेज के लिए बहू लक्ष्मी बाला को जलाकर मारने के मामले में घाटशिला के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी सास हीरामनी जेना को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर नौ माह की अतिरिक्त जेल होगी.
मामले में एपीपी संजय कुमार सिन्हा और अनंत हेंब्रम थे. इस संबंध में थाना में चक्रधर बाला के बयान पर हीरामनी जेना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 फरवरी को लक्ष्मी बाला की शादी सनातन जेना से हुई. शादी के कुछ दिन बाद चक्रधर बाला बेटी ने ससुराल ने रोते हुए बताया कि सास हीरामनी जेना उससे दहेज में 20 हजार रुपये लाने को कहती है. खाना नहीं देती है और मारपीट व गाली गलौज करती है. हीरामनी जेना ने दामाद सनातन जेना को घर बनाने के लिए 20 हजार रुपये दिये थे.
उक्त रुपये उससे ससुराल से लाकर देने की बात करती थी. 21 मार्च 2014 को उसे जला कर मारने का प्रयास किया. उसे पानी नर्सिंग होम ले जाया गया. यहां से टीएमएच में भरती कराया गया. यहां उसने 27 मार्च को 3 से 4 बजे के बीच इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
कोर्ट में नौ आरोपियों ने किया सरेंडर
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में सोमवार को नौ आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया. उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस संबंध में मुसाबनी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. सोमवार को कोर्ट में फागू टुडू, चंदन हांसदा, शरत सोरेन, चंद्रराई हांसदा, ठाकुरा दास टुडू, नारायण सोरेन, भूताड़ मुर्मू उर्फ भूतो मुर्मू, हंबाई हांसदा और मंगल मुर्मू ने आत्मसमर्पण कर दिया. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
दहेज प्रताड़ना का शिकायतवाद
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को गुड़ाबांदा के आसनबनी- तिरिलडीह गांव की सेफाली मांडी ने काला राम मांडी, लेपसा मांडी और चंपा मांडी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का शिकायतवाद दर्ज कराया है.
दहेज प्रताड़ना का शिकायतवाद
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में श्यामसंदुरपुर की रूपाली साव ने सिमंतो साव, राहुल साव, संध्यावती साव और भानू साव के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का शिकायतवाद दर्ज कराया है.
मिसयूज के आरोपी का सरेंडर
घाटशिला. घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में सोमवार को दुलाल गोप ने आत्मसमर्पण कर दिया. उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है.
चालक पर प्राथमिकी दर्ज
घाटशिला. गालूडीह थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुघर्टना में एक की मौत मामले में हाइवा व ट्रैक्टर चालक पर मामला दर्ज हुई है. थाना में चौकीदार सारथी दत्ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है.
हाइकोर्ट से आरोपी को जमानत
घाटशिला. रांची हाइकोर्ट ने आरोपी शेख साकिर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. सोमवार को आरोपी ने घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत में बेल बांड भरा. कोर्ट ने बेल बांड मंजूर कर ली है. मामले में पैरवी अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और बलवीर सिंह ने की.