मेदिनीनगर : पलामू के चैनपुर प्रखंड में गैरमजरूआ भूमि की अवैध बंदोबस्ती हुई है. चैनपुर के मंगरदाहा गांव में 60 एकड़ ऐसी गैरमजरूआ भूमि चिह्नित की गयी है, जिसका अवैध तरीके से बंदोबस्त किया गया. पूरे मामले की जांच रिपोर्ट उपायुक्त अमीत कुमार ने आयुक्त को दी थी. आयुक्त राजीव अरुण एक्का ने अवैध तरीके से बंदोबस्त की गयी 60 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग ने बंदोबस्ती रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
चैनपुर प्रखंड का मंगरदाहा गांव शाहपुर-गढ़वा मार्ग पर स्थित है. जांच के दौरान पाया गया था कि बिना किसी ठोस आधार के ही जमीन बंदोबस्त कर उसे रजिस्टर टू में अंकित कर दिया गया था. जब इसे रजिस्टर टू में अंकित करने का आधार देखा गया, तो वह सही नहीं था. इसी आधार पर इसकी बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर शुरू की गयी.
60 एकड़ भूमि की…
तब बदल जायेगी मंगरदाहा की तसवीर : अब 60 एकड़ जमीन बंदोबस्ती रद्द होने के बाद सरकारी जमीन बन जायेगी. जो सरकारी परियोजनाएं जमीन के अभाव में रूकी हुई थी, उसका निर्माण इस भूमि पर हो सकता है. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कचरा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए दस एकड़ जमीन दी गयी है. इसके अलावा नॉलेज पार्क निर्माण को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है.
सांसद वीडी राम ने नॉलेज पार्क का निर्माण कराने की मांग मुख्यमंत्री से की थी. इसके बाद नगर विकास विभाग ने जिला प्रशासन को नॉलेज पार्क के लिए तीन से पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है. अधिकारियों ने मंगरदाहा में उपलब्ध भूमि पर ही नॉलेज पार्क निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है.
वहीं, मेदिनीनगर में झारखंड हाउसिंग बोर्ड की ओर से कॉलोनी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए भी जिला प्रशासन से भूमि की मांग की गयी है. इसके लिए झारखंड हाउसिंग बोर्ड को मंगरदाहा की भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है. इस दिशा में प्रयास चल रहा है. इसकी पुष्टि उपायुक्त अमीत कुमार ने भी की है.
रजिस्टर टू में की गयी थी गड़बड़ी
उपायुक्त ने रिपोर्ट सौंपी, बंदोबस्ती रद्द करने को प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव
राजस्व विभाग ने बंदोबस्ती रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी