चार नवनियुक्त शिक्षक ने जहां से शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिग्री हासिल की थी, उस संस्थान को मान्यता नहीं थी. एक नवनियुक्त का अंक 45 फीसदी से कम था. पारा से गैर पारा कोटि में चयनित 14 शिक्षकों का दावा फर्जी था, जबकि 20 शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी/जाली तरीके से की गयी थी. जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर ने कार्यालय आदेश जारी कर चिह्नित 20 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.
हटाये गये नवनियुक्त शिक्षकों में छह वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी, पारा शिक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण किये बगैर डीपीइ की डिग्री हासिल करनेवाले पांच, बिहार प्रांत से डीपीइ की डिग्री हासिल करने वाले दो, पारा शिक्षक के पद पर रहते हुए गैर पारा शिक्षक कोटि में आवेदन देने वाला एक, फरजी तरीके से पारा शिक्षक के पद से इस्तीफा देने वाला एक, विज्ञान संकाय से टेट पास कर कला संकाय में काम करने वाले दो, डीपीइ की डिग्री हासिल करने के पहले टेट की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाला एक एवं उर्दू विषय में टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर भाषा पद पर कार्य करने वाले दो नवनियुक्त शिक्षक शामिल हैं.