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आदेश के बाद पुन: मुखिया बने नवरत्न

मांझी : पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 14 महीने के बाद मांझी पूर्वी पंचायत के मुखिया का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें नवरत्न कुमार को निर्वाचित किया गया. छपरा सदर के बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी विनोद आनंद ने नवनिर्वाचित मुखिया को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलायी. नवरत्न को कुल 1643 मत तथा अख्तर […]

मांझी : पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 14 महीने के बाद मांझी पूर्वी पंचायत के मुखिया का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें नवरत्न कुमार को निर्वाचित किया गया. छपरा सदर के बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी विनोद आनंद ने नवनिर्वाचित मुखिया को प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलायी. नवरत्न को कुल 1643 मत तथा अख्तर अली को 1578 मत मिले थे. 24 अप्रैल तथा 15 जून को हुए मतदान तथा मतगणना के बाद भी इस पंचायत के मुखिया पद का परिणाम घोषित नहीं हुआ था.

पुनः मतदान आयोग के निर्देश के आलोक में हुआ था, जिसमें 11 उम्मीदवारों में नवरत्न प्रसाद ने अपने प्रतिद्वंदी अख्तर अली को 65 वोट से पराजित किया. चुनाव की मतगणना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. इस पंचायत में पंचायत आम चुनाव के दौरान कुल 13 उम्मीदवारों में नसरुद्दीन उर्फ सुकटी को ज्यादा मत प्राप्त हुए थे, लेकिन निकटतम प्रतिद्वंदी रहे अख्तर अली ने इस मामले की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में करते हुए सुकटी का नाम मतदाता सूची में नहीं होने की की थी.

इस पर आयोग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुकटी को छोड़कर शेष 11 प्रत्याशियों के बीच पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया था. सुकटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. आखिरकार पुनः मतदान में ज्यादा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को प्रमाणपत्र देने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया. मौके पर मांझी बीडीओ मिथलेश बिहारी वर्मा के अलावा मुखिया मनीष कुमार, शैलेंद्र उपाध्याय, सत्यनारायण यादव, उमाशंकर ओझा के अलावे बड़ी संख्या ग्रामीण मौजूद थे.

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