शिक्षकों का गृह प्रखंड उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित प्रखंड को माना जायेगा. ड्राफ्ट में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का भी प्रावधान किया गया है. शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिलेगा. शिक्षकों को किसी जिला में पदस्थापन का अवसर नहीं दिया जायेगा. पुरुष शिक्षक का स्थानांतरण मात्र उनके गृह जिला में किया जा सकता है. जबकि महिला शिक्षक का स्थानांतरण उनके पिता या पति के गृह जिला में किया जा सकता है. अविवाहित महिला शिक्षक की शादी के बाद उनका स्थानांतरण उसके पति के गृह जिला में किया जा सकता है. विधवा होने पर महिला शिक्षक को एक बार अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर दिया जा सकता है.
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स्थानीय भाषा में बच्चों को दी जायेगी शिक्षा, गृह प्रखंड जायेंगे प्राथमिक शिक्षक
रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनके स्थानीय भाषा में दिया जायेगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कक्षा एक व दो के बच्चों के लिए पांच जनजातीय भाषा में किताब तैयार करायी है. बच्चों को किताब उपलब्ध करा दिया गया है. किताब के बाद अब शिक्षकों के पदस्थापन की […]
रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनके स्थानीय भाषा में दिया जायेगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कक्षा एक व दो के बच्चों के लिए पांच जनजातीय भाषा में किताब तैयार करायी है. बच्चों को किताब उपलब्ध करा दिया गया है. किताब के बाद अब शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी शुरू कर दी गयी है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य में प्राथमिक से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नीति बनायी है. विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तैयार की गयी नीति का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.
इसमें प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को यथासंभव उनके गृह प्रखंड में पदस्थापित किया जायेगा, ताकि शिक्षक छात्र-छात्राओं को विद्यालय क्षेत्र के स्थानीय भाषा में पठन-पाठन करा सकें.
ग्रामीण क्षेत्र में होगा अंतर जिला स्थानांतरण
अंतर जिला स्थानांतरण के तहत सामान्य रूप से शिक्षकों को जिला के जोन पांच व छह के तहत आनेवाले विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा. जोन पांच में प्रखंड मुख्यालय के पांच से 15 किलोमीटर तक के विद्यालय व जोन छह में प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर से दूर के विद्यालय आते हैं. महिला, विकलांग व असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को आवश्यकता अनुरूप जोन दो से चार तक में पदस्थापित किया जायेगा.
नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा गृह जिला
राज्य के प्राथमिक व मवि में लगभग 16 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई. एक अभ्यर्थी ने एक से अधिक जिला में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा किया. सभी जिलों में एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी. ऐसे में अभ्यर्थियों को जहां पहले मौका मिला, वहां योगदान दे दिया. ऐसे में छह हजार ऐसे नवनियुक्त शिक्षक अपने गृह जिला में स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं.
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