नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार के एक मामले में आज सीबीआई के समक्ष पेश हुये. उच्चतम न्यायालय ने कार्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा था.
मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गयी मंजूरी के सिलसिले में जांच एजेंसी कार्ती से पूछताछ करना चाहती थी. उस समय उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. आरोप है कि कंपनी जिसका परोक्ष रूप से नियंत्रण कार्ती के हाथ में था उसे आईएनएक्स मीडिया से धन मिला था. आईएनएक्स मीडिया के संचालक इंद्राणी और पीटर मुखर्जी थे.
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने कार्ती को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए जून में एक नोटिस जारी किया था जिस पर उन्होंने और वक्त मांगा था. बाद में, देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया. कार्ती तब मद्रास उच्च न्यायालय पहुंचे जिसने सर्कुलर पर रोक लगा दी. बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी.
उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान कार्ती ने अदालत से कहा था कि वह सीबीआई के समक्ष पेश होना चाहते हैं. इस पर अदालत ने उन्हें 23 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने कार्ती को पूछताछ के दौरान सीबीआई मुख्यालय में एक वकील को साथ रखने की अनुमति दी थी.