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34540 शिक्षकों के पेंशन पर सुनवाई 12 सितंबर को

पटना : पटना उच्च न्यायालय में कोटे के 34540 शिक्षकों को पेंशन देने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई 12 सितंबर को होगी. बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के नियम 12 सेवा शर्त को चुनौती देते हुये सूबे में वेतनमान पर बहाल 34540 शिक्षकों को पेंशन दिये जाने की मांग वाली […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय में कोटे के 34540 शिक्षकों को पेंशन देने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई 12 सितंबर को होगी. बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के नियम 12 सेवा शर्त को चुनौती देते हुये सूबे में वेतनमान पर बहाल 34540 शिक्षकों को पेंशन दिये जाने की मांग वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को अधूरी रही. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को पटना हाइकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 2003 में 34540 शिक्षकों को वेतनमान पर बहाल करने का विज्ञापन निकाला गया था. उक्त बहाली में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालना नहीं कर अंशदान की व्यवस्था लागू की गयी.

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