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शहाबुद्दीन का दरबार लगवाने वाले जेल अधीक्षक निलंबन से मुक्त

पटना : सीवान मंडल कारा में मो. शहाबुद्दीन का दरबार लगाने और तमाम अवैध सामान मुहैया करवाने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक राधे श्याम सुमन को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को भी बंद कर दी गयी है. इसके बदले उन्हें लापरवाही बरतने के आरोप में […]

पटना : सीवान मंडल कारा में मो. शहाबुद्दीन का दरबार लगाने और तमाम अवैध सामान मुहैया करवाने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक राधे श्याम सुमन को निलंबन मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को भी बंद कर दी गयी है. इसके बदले उन्हें लापरवाही बरतने के आरोप में सिर्फ दो सामान्य से दंड दिये गये हैं. इनमें तीन वेतनवृद्धि पर राेक और देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन साल की रोक शामिल हैं.
पहले उन्हें इस अपराध में निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच सारण प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर कराने का आदेश दिया था. जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन जेल अधीक्षक राधे श्याम सुमन पर पांच आरोप लगाये गये थे. इसमें चार आरोप को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया गया है.
वहीं, पांचवें आरोप में उन पर कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है. इन आरोपों के अंतर्गत उन पर मुलाकातियों की बिना जांच के जेल में प्रवेश कराने, जेल के अंदर कई आपत्ति जनक सामान ले जाने देने और बिना तलाशी के ही मुलाकातियों को अंदर प्रवेश कराना शामिल है.

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