नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने यहां एक महिला से बलात्कार के मामले में दो रिक्शा चालकों को मृत्यु तक जेल की सजा सुनायी है. अदालत ने नरमी दिखाने से इनकार करते हुए कहा कि दोषियों ने रास्ता भटक चुकी मजबूर महिला पर जघन्य अपराध किया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने बिहार निवासी उमेश गिरि और उत्तर प्रदेश निवासी एहसान को दोषी ठहराया और उन्हें मृत्यु तक कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यह राशि पीड़ित को दी जायेगी. अदालत ने महिला पर दोषियों द्वारा की गयी क्रूरता पर भी गौर किया. पिछले साल सितंबर में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि महिला से दो रिक्शा चालकों ने मध्य दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज के पास एक बस स्टैंड पर सामूहिक दुष्कर्म किया.