रजिस्ट्रार ने सीबीआइ से लिखित तौर पर पूरी जानकारी मांगी ताकि रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आधार तलाशा जा सके. इस पर टीम ने पूरी जानकारी उपलब्ध करायी. झारखंड हाईकोर्ट की ओर से करीब 25 हजार करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया गया है.
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जमशेदपुर रजिस्ट्री ऑफिस में सीबीआइ छापा, चिटफंड घोटाला से जुड़े लोगों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
जमशेदपुर : सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस में बुधवार को दबिश बनायी. टीम ने आकर चिटफंड घोटाला के आरोपी राजनारायण शर्मा (रांची निवासी) और उससे जुड़े लोगों द्वारा गोपालपुर मौजा में खरीदी गयी जमीन की जानकारी ली और रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी को किसी तरह की खरीद-बिक्री नहीं करने […]
जमशेदपुर : सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस में बुधवार को दबिश बनायी. टीम ने आकर चिटफंड घोटाला के आरोपी राजनारायण शर्मा (रांची निवासी) और उससे जुड़े लोगों द्वारा गोपालपुर मौजा में खरीदी गयी जमीन की जानकारी ली और रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी को किसी तरह की खरीद-बिक्री नहीं करने देने का आदेश दिया.
इसी आलोक में जांच की जा रही है. यह रकम राज्य में सक्रिय नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा एकत्र की गयी है. झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, चाईबासा, हजारीबाग, साहिबगंज सहित कई जिलों में ऐसी कंपनियां लोगों को अधिक ब्याज देने की लालच देकर पैसे जमा कर रही हैं और रकम लेकर फरार हो जा रही हैं.
इस बावत कई प्राथमिकी दर्ज करायी गयी हैं लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं. देवघर के एसपी ने डीजीपी को पत्र लिख कर मामले की सीबीआइ जांच की आवश्यकता जताई थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी सीबीआइ जांच की बात कही गयी. इस मामले के जमशेदपुर से भी तार जुड़े हुए हैं और सीबीआइ की टीम जमशेदपुर में ही कैंप कर पूरे मामले की जांच कर रही है.
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