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यूको बैंक को 3.5 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह व सदस्य पुष्पा सिंह तथा नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी धैया धनबाद निवासी महातम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक यूको बैंक कतरास मोड़ झरिया को सख्त निर्देश दिया […]

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह व सदस्य पुष्पा सिंह तथा नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी धैया धनबाद निवासी महातम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक यूको बैंक कतरास मोड़ झरिया को सख्त निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर 3.5 लाख का भुगतान परिवादी को करे, क्योंकि परिवादी की बीमा पॉलिसी 2016 में ही समाप्त हो गयी और उसे आर्थिक क्षति हुई.

पॉलिसी सरेंडर करने का हक एकरारनामा के तहत विपक्षी को था. फोरम ने मानसिक यातना के रूप में 10 हजार रुपये का अलग से भुगतान करने का भी आदेश दिया. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर विपक्षी को नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. वर्ष 2013 में परिवादी ने अपनी पत्नी किरण देवी के साथ संयुक्त रूप से विपक्षी यूको बैंक कतरास मोड़ झरिया से 7.50 लाख का गृह ऋण लिया था. इसके लिए परिवादी ने दो पॉलिसी एक लाख व पांच लाख का बैंक में सिक्योरिटी के रूप में जमा किया था. परिवादी दस हजार रुपये प्रतिमाह 11.11.13 से जमा कर रहे थे. बीच में ही उनकी पत्नी बीमार पड़ गयी और 22 दिसंबर, 14 को उसकी मृत्यु हो गयी. प्रीमियम की राशि जमा नहीं हो पायी. बैंक ने पांच लाख वाली पॉलिसी बगैर परिवादी के इजाजत के तोड़ दी.

संजय सिंह हत्याकांड में रामधीर की पेशी

कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में वीडियाे कांफ्रेंसिंग के जरिए विनोद सिंह हत्याकांड में सजा काट रहे हजारीबाग जेल में बंद रामधीर सिंह की पेशी हुई. अदालत हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि इस केस के अन्य आरोपी रविशंकर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकरर्र की. 27 सितंबर, 96 को एसपी कोठी के समीप अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद मृतक के बहनोई कृष्णा सिंह ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

मनराज तिर्की मौत मामले में गवाही

मनराज तिर्की की हाजत में हुई मौत के मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में रिटायर्ड एएसआइ उपेंद्र नारायण सिंह हाजिर थे, जबकि दारोगा रूकसार अहमद गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में साक्षी उप निबंधक (स्थापना) एसके दास ने बीडीओ कॉफ्रेंसिंग से अपनी गवाही दी. श्री दास ने अदालत को बताया कि उन्होंने दंप्रसं की धारा 164 के तहत साक्षी का बयान कलमबद्ध किया था. याद रहे कि मोटरसाइकिल चोरी के अभियुक्त मनराज तिर्की को बोकारो सेक्टर 12 की पुलिस 22 दिसंबर, 05 को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाना लायी थी. उसे हाजत में बंद किया गया था. आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की. जब उसकी हालत खराब हो गयी, तब बीजीएच बोकारो में इलाज के लिए भरती कराया गया. वहां एक जनवरी, 2006 को उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद आदिवासी महासभा सचिव मुक्ति तिर्की ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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