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हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

हाजीपुर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत ने लगभग 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. एडीजे-छह के न्यायाधीश बीपी सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों हत्या के मामले सजा सुनायी. […]

हाजीपुर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत ने लगभग 18 वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी. एडीजे-छह के न्यायाधीश बीपी सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों हत्या के मामले सजा सुनायी.

गोरौल थाना क्षेत्र के कटहरा ओपी कांड संख्या 42/99 दिनांक तीन मई 1999 को रतनपुर दाउद निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र रंजीत कुमार को गांव के ही आठ लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान घायल रंजीत की मृत्यु हो गयी थी. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजी-छह के न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने धर्मेंद्र राय, भोला राय, नन्कु राय को सश्रम आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड का फैसला सुनाया गया.

मामले में एपीपी श्याम बाबू राय एवं सूचक की ओर से नाग्रेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा.
क्या था मामला
गोरौल थाना क्षेत्र के रतनपुर दाउद निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र रंजीत कुमार की भैंस धर्मेंद्र राय के खेत में लगे मक्का की फसल को खा गयी थी. इसी बात को लेकर रंजीत को मारपीट कर घायल कर दिया. घायल रंजीत की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी. मृतक के पिता सुरेंद्र राय ने गोरौल थाने में दर्ज प्राथमिकी में गांव के ही धर्मेंद्र राय, भोला राय उर्फ राम एकबाल राय, नन्कु राय, नागेंद्र राय, जयंती देव, किशोरी देवी, गीता देवी, नन्नहक राय को आरोपित किया गया था. मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-छह के न्यायाधीश बीपी सिंह की अदालत ने तीन लोगों पर हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 28 जुलाई को दोष सिद्ध किया गया था. एवं अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया था. एवं अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया.

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