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#jharkhand : शराब पर लगी सेल, दी जा रही है 10 से 40 फीसदी तक की छूट

राज्य में शराब पर सेल लगी है. शराब की दुकानों पर छूट देकर शराब बेची जा रही है. कुछ ब्रांडों में प्रिंट रेट से 40 फीसदी डिस्काउंट कर शराब बेची जा रही है. दरअसल, एक अगस्त से राज्य में शराब की दुकानों का संचालन राज्य सरकार को करना है. वर्तमान में शराब दुकान चला रहे […]

राज्य में शराब पर सेल लगी है. शराब की दुकानों पर छूट देकर शराब बेची जा रही है. कुछ ब्रांडों में प्रिंट रेट से 40 फीसदी डिस्काउंट कर शराब बेची जा रही है. दरअसल, एक अगस्त से राज्य में शराब की दुकानों का संचालन राज्य सरकार को करना है. वर्तमान में शराब दुकान चला रहे लाइसेंसधारियों को अपना स्टॉक हटाने के लिए केवल 31 जुलाई तक का ही समय है. इस वजह से शराब के विभिन्न ब्रांडों पर 10 से 40 फीसदी तक की छूट दी जा रही है.
रांची: वर्तमान में शराब दुकान चला रहे लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही छूट की वजह से शराब की दुकानों पर भीड़ आम दिनों की अपेक्षा अधिक नजर आ रही है. इधर, झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन ने मंगलवार से शराब की दुकानों का संचालन करेगा.
दो कर्मचारियों के साथ शुरू होगा दुकानों का संचालन : हालांकि, कॉरपाेरेशन की तैयारी अब तक पूरी नहीं हो सकी है. उत्पाद विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रति दुकान दो कर्मचारियों के साथ दुकानों का संचालन शुरू कर दिया जायेगा. रांची जिले में कुल 38 दुकानों पर शराब की बिक्री की जायेगी. वहीं, शराब की बिक्री से होने वाली आय के संग्रहण का इंतजाम अब तक नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही राशि संग्रहण का निर्देश दिया है. अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ इस संबंध में कोई करार नहीं किया जा सका है. इस बारे में पूछे जाने पर विभागीय अधिकारी जल्द ही निर्णय हो जाने की बात कहते हैं.
दोपहर 01:00 बजे से पहले नहीं मिलेगी शराब
एक अगस्त से दुकानों को टाइम-टेबल के हिसाब से खोलना और बंद करना होगा. शहरी क्षेत्र में दिन के एक बजे से चार बजे और फिर शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक शराब दुकानें खुली रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में दिन के 12 बजे से रात के आठ बजे तक शराब मिल सकेगी.
एक व्यक्ति को केवल तीन लीटर शराब ही मिलेगी
एक अगस्त से शराब का कोटा भी तय हो जायेगा. एक व्यक्ति को तीन लीटर से ज्यादा विदेशी शराब नहीं दी जायेगी. वहीं, एक व्यक्ति बीयर या अन्य शराब अधिकतम 5.5 लीटर और 1.25 लीटर देसी और मसालेदार शराब ले सकेगा. शराब की दुकानों से 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं मिलेगी.

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