नयी दिल्ली : विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को दी. एनआइए ने कहा कि नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुंबई की एक विशेष अदालत ने जारी किया था जिसके बाद ‘दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत’ उसकी संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
नाइक के खिलाफ एनआइए आतंकवाद एवं धनशोधन आरोपों के तहत जांच कर रही है. नाइक एक जुलाई 2016 को तब भारत से भाग गया था जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया कि वे जेहाद शुरू करने को लेकर उसके भाषणों से प्रेरित हुए थे.
एक आनलाइन पोर्टल ‘मिडल ईस्ट मॉनिटर’ के अनुसार नाइक को सऊदी अरब ने पहले ही नागरिकता प्रदान कर दी है. यद्यपि इस दावे की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पायी है. नाइक ने अपना पासपोर्ट जनवरी 2016 में 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत कराया था. एनआइए ने 18 नवंबर 2016 को अपनी मुंबई शाखा में विवादास्पद प्रचारक नाइक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.