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स्कूल में मानक से अधिक नामांकन पर कोर्ट सख्त

पटना : हाइकोर्ट ने गया के एक स्कूल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्वीकृत छात्र संख्या से काफी अधिक संख्या में नामांकन लिये जाने पर उसके संपत्ति की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने गया के जिलाधिकारी को डेल्हा आइडियल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और ट्रस्ट की संपत्ति का मूल्यांकन कर अदालत में […]

पटना : हाइकोर्ट ने गया के एक स्कूल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्वीकृत छात्र संख्या से काफी अधिक संख्या में नामांकन लिये जाने पर उसके संपत्ति की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने गया के जिलाधिकारी को डेल्हा आइडियल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और ट्रस्ट की संपत्ति का मूल्यांकन कर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने सूरज कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. गौरतलब है कि गया स्थित डेल्हा में ट्रस्ट के माध्यम से संचालित आइडियल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्वीकृत 120 छात्रों के स्थान पर 2058 छात्रों का नामांकन करा उन्हें 2016 में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया था.
पटना : राज्य के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म कांड से चर्चा में आये ऑटोमोबाइल व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी किये जाने के एक अन्य मामले में पटना हाइकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ के समक्ष निखिल प्रियदर्शी की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, परंतु मामले में सूचक के अधिवक्ता द्वारा अदालत में सुनवाई के समय उपस्थित नहीं रहने के कारण सुनवाई टल गयी.
पटना के खगौल इलाके में स्थित जमीन की खरीद-बिक्री मामले में सूचक सोहेल खान ने पुलिस को दिये गये आवेदन में यह बताया था कि उक्त जमीन हेलियस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है. इसकी बिक्री के लिए कंपनी द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया था. मामले में 18 जनवरी को दानापुर थाना कांड संख्या 27/2017 दर्ज कराया गया था जिसमें निखिल प्रियदर्शी व उनके भाई को अभियुक्त बनाया गया है.
छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सुरेश पासवान को राहत
पटना. हाइकोर्ट ने एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाले में अभियुक्त कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुरेश पासवान को राहत देते हुए उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के निषेधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत से इस मामले में केस डायरी की मांग की है. जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सुरेश पासवान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर यह निर्देश दिया.

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