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मनोज सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

पटना : सीवान के बहुचर्चित व्यवसायी हत्याकांड में पूर्व एमएलसी और जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है. जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने पूर्व […]

पटना : सीवान के बहुचर्चित व्यवसायी हत्याकांड में पूर्व एमएलसी और जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है.
जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि 15 नवंबर, 2015 को सीवान के पंचरूखी थाना क्षेत्र निवासी व्यवसायी हरिशंकर सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी थी. मामले में पंचरूखी थाने में कांड संख्या 301/2015 दर्ज किया गया था. मामले में पप्पू सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर पूर्व एमएलसी को भी अभियुक्त बनाया गया.

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