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तिहरे हत्याकांड में एक को उम्रकैद की सजा

पूर्णिया कोर्ट : मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के खाड़ी गांव के रहनेवाले राज कुमार यादव को तीन व्यक्तियों की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. सजा के अलावा उनको 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी चुकाना पड़ेगा. यह सजा प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा सुनायी गयी है. […]

पूर्णिया कोर्ट : मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के खाड़ी गांव के रहनेवाले राज कुमार यादव को तीन व्यक्तियों की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. सजा के अलावा उनको 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी चुकाना पड़ेगा. यह सजा प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा सुनायी गयी है. मामला चार वर्ष पुराना है जिसके लिए सत्रवाद संख्या 1452/13 का न्यायालय में विचारण हो रहा था. मामला संथाली टोला बड़हरा का है, जिसके सूचक प्रकाश टुडू हैं.

उन्होंने बड़हरा थाना में कांड संख्या 215/12 दर्ज करवाते हुए बताया था कि 04 नवंबर 2012 को शाम छह बजे जब मंजू देवी शौच के लिए पश्चिम बहियार गयी थी तो देखा कि इन लोगों के खेत को जोता जा रहा था. खेत की जुताई करने में ट्रैक्टर लगा था तथा करीब 40-45 की संख्या में हथियार से लैस व्यक्ति वहां मौजूद थे. जब उसने देखा तो उलटे पांव लौट कर आकर गांव में इस बात की जानकारी दी तो करीब 20-25 की संख्या में संथाली टोला के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. जहां खेत जोतने से मना किया
तिहरे हत्याकांड में…
गया तो उस पर गाली-गलौज करते हुए उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की. इसमें मौके पर ही गांव के करण टुडू, राकेश टुडू तथा मंजू देवी की मौत हो गयी तथा कई लोग जख्मी हो गये. मामले में अरुण कुमार पासवान ने अपर लोक अभियोजक के रूप में सभी साक्ष्यों को कलमबंद करवाया तथा अंतत: न्यायालय में अभियुक्तों को सजा सुनायी. मामले में पूर्व में भी कई अन्य अभियुक्तों को सजा हो चुकी है.
11 हजार रुपये लगाया गया जुर्माना भी
अंधाधुंध फायरिंग में गयी थी तीन की जान

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