नीरज हत्याकांड के आइओ की कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल
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सिंह मैंशन में तैनात 17 जवानों में से तीन का ही बयान क्यों?
नीरज हत्याकांड के आइओ की कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में सिंह मैंशन में तैनात 17 बॉडी गार्ड व हाउस गार्ड में से मात्र तीन का ही बयान केस डायरी व चार्जशीट में दर्ज किये जाने पर विधायक संजीव सिंह की मां कुंती देवी ने विरोध जताया […]
धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में सिंह मैंशन में तैनात 17 बॉडी गार्ड व हाउस गार्ड में से मात्र तीन का ही बयान केस डायरी व चार्जशीट में दर्ज किये जाने पर विधायक संजीव सिंह की मां कुंती देवी ने विरोध जताया है. उन्होंने डीजीपी, डीआइजी, डीसी व एसएसपी को आवेदन देकर सरायढेला थानेदार-सह-कांड के आइओ निरंजन तिवारी की शिकायत की है. हत्याकांड में कुंती देवी के पुत्र संजीव समेत सिंह मैंशन के कई करीबी अभियुक्त हैं.
कुंती देवी ने पत्र में कहा है : उक्त कांड का पारदर्शी अनुसंधान नहीं हो रहा है. मैं विधानसभा की पूर्व सदस्य तथा जमसं की महामंत्री हूं. सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए पांच हाउस गार्ड व दो बॉडी गार्ड उपलब्ध कराये गये हैं. मेरे बेेटे संजीव सिंह विधायक, जेबीसीसीआइ के सदस्य व एचएमएस, को भी सरकार की ओर से बॉडी गार्ड व जैप जवान सुरक्षा के लिए दिये गये थे.
सरायढेला थाना कांड संख्या में पुलिस ने संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और विधायक समेत छह लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट सौंपी है. हत्या के समय विधायक संजीव के पास दर्जन भर जैप व जिला पुलिस के जवान थे. मेरे बॉडी गार्ड व हाउस गार्ड भी सिंह मैंशन में थे. सिंह मैंशन में मौजूद 17 पुलिस जवानों में से मात्र तीन का बयान हत्याकांड के आइओ इंस्पेक्टर निरंजन तिवारी ने केस डायरी व चार्जशीट में दर्शाया है. घटनास्थल पर संजीव सिंह की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर घटना के दिन सिंह मैंशन में मौजूद 17 आरक्षी व हवलदार प्रकाश डाल सकते थे.
अभियोजन पक्ष को लाभ पहुंचाने का आरोप : कुंती देवी ने आरोप लगाया है कि आइओ ने कांड के सूचक व उनके रिश्तेदारों के प्रभाव-दबाव में आकर उन्हें लाभ पहुंचाने का उद्देश्य से अंगरक्षकों का बयान कांड दैनिकी, केस डायरी में नहीं लिखा है. आइओ ने न्याय संगत जांच व कार्रवाई नहीं की है. पत्र में आइओ के खिलाफ कार्रवाई करने व मैंशन में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का बयान पूरक कांड दैनिकी में दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.
नीरज सिंह हत्याकांड में पिंटू को नहीं मिली जमानत
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने बहस की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत की अर्जी खारिज कर दी.
विदित हो कि 30 मार्च 17 को सरायढेला पुलिस ने जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, धनंजय सिंह उर्फ धनजी व संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. निचली अदालत पूर्व में शूटर अमन सिंह, स्व रंजय सिंह के भाई संजय सिंह व धनंजय सिंह उर्फ धनजी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है.
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