नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका को बेवजह का बताते हुए आज खारिज कर दिया. अदालत ने इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका बताया व याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार शख्स पर एक लाख रुपया का जुर्माना बरकरार रखा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए एक हफ्ते के अंदर एक लाख रुपये का जुर्माना देेने का आदेश दिया.
मिथिलेश कुमार ने पिछले साल स्लीपर घोटाले में करप्शन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराने की मांग की थी. अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता को बेवजह अदालत का समय बर्बाद करने वाला बताया था और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.