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नेशनल हेराल्ड केस : कोर्ट ने सोनिया-राहुल से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 22 जुलाई को

नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई पटियाला हाउस में 22 जुलाई को होगी. सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा है. गैौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी […]

नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई पटियाला हाउस में 22 जुलाई को होगी. सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा है. गैौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गयी है. राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में याचिका दायर की है.

क्या है स्वामी का आरोप
1- भाजपा नेता एस स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति कथित तौर पर जब्त कर ली.
2- स्वामी का आरोप है कि पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को 90 करोड़ का ऋण दे दिया. इसके बाद पांच लाख रुपये से यंग इंडि यन कंपनी बनायी गयी, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्से दारी है. शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है.
3- इसके बाद के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिये गये और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का ऋण चुकाना था. नौ करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गये. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया. यानी यंग इंडियन को मुफ्त में स्वामित्व मिल गया.
4- स्वामी ने इस 90 करोड़ रुपये के प्रकरण में हवाला कारोबार का शक जताया है. यह भी आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाऊस की 1,600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. उनका आरोप है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.
5- हेराल्ड हाउस को फिलहाल पासपोर्ट ऑफिस के लिए किराये पर दिया गया है. स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी. उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
ये भी हैं आरोपित
सोनिया और राहुल के अलावा इस मामले के पांच अन्य आरोपी सुमन दुबे, मोती लाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया लिमिटेड को कल अदालत में पेश होना है. न्यायालय ने छह अगस्त, 2014 के अंतरिम आदेश को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया.

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