बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में कानून के रखवाले ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं. इन्हें ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही टोकने वाला. मामला किशोर को हथकड़ी लगाने का है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा से चोरी के ऑटो के साथ दो किशोरों को गिरफ्तार किया था. जिसे कोर्ट ने आरा बाल सुधार गृह भेजा था. किशोरों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत हथकड़ी लगाना मना है. साथ ही किशोरों को ले जाने वालों को वर्दी भी नहीं पहननी है.
किशोरको ले जा रहे सिपाहियों ने किशोर को हथकड़ी लगाकर आरा पहुंचाया. कानून की धज्जियां उड़ा रहे पुलिसवालों से जब इस बाबत पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गयी. वहीं किशोर न्याय कानून के जानकार संतोष भारती, पुर्व अध्यक्ष, किशोर न्याय परिषद, बक्सर, बताते हैं कि ऐसा कोई मामला जिसमें किशोर अभियुक्त है या किसी किशोर को अभियुक्त के रूप में बताया गया है, तो उसके साथ ऐसा रीति व्यवहार करना होगा, जो बालक की प्रतिष्ठा और महत्व की भावना के संवर्धन से सुसंगत हो. जैसे उसे हथकड़ी नहीं लगायी जाए. सिविल ड्रेस में उसे लाया जाए.
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