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GST : जानें, आज से क्या सस्ता या महंगा, किस पर कितना लगेगा टैक्स

नयी दिल्‍ली : देश की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो चुका है. आज सुबह जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जायेंगे या किसी सेवा का उपयोग करेंगे, तो आपको पहले के वैट या अन्य टैक्स की जगह सिर्फ जीएसटी का भुगतान करना होगा. कहा जा रहा है कि इस नयी व्यवस्था में उपभोक्ता […]

नयी दिल्‍ली : देश की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो चुका है. आज सुबह जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जायेंगे या किसी सेवा का उपयोग करेंगे, तो आपको पहले के वैट या अन्य टैक्स की जगह सिर्फ जीएसटी का भुगतान करना होगा. कहा जा रहा है कि इस नयी व्यवस्था में उपभोक्ता राजा होगा और उसे पारदर्शिता से पता होगा कि वह कुल कितना योगदान कर के रूप में कर रहा है.

कच्चे माल का उपभोक्ता तक पहुंचने तक पूरी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी. यह जानना जरूरी है कि किसी वस्तु पर कर कैसे लगेगा और क्या सस्ता या महंगा होगा.

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* सस्ता : अचार, बाइक, एसयूवी, जूते-चप्पल, चाय और कॉफी, हेयर ऑयल और साबुन, कोयला, आइसक्रीम, मोटर साइिकल, स्मार्ट फोन, होम डेकाेरेशन, बेड पर आराम के सामान, प्रेशर कूकर, अगरबत्ती, टूथपेस्ट, माचिस, कैंडल्स, चश्मों के ग्लास, डायबीटिज और कैंसर की दवाएं.

* महंगा : वॉटर हीटर, एसी, फ्रिज, ब्रांडेड कपड़े, वॉशिंग मशीन, पान मसाला वैक्यूम क्लीनर, डियो, सनक्रीम लोशन, हेयर ड्रायर, शेविंग क्रीम, हेयर क्रीम, परफ्यूम, पान मसाला, बीड़ी, च्विंगम, एरेटेड वाटर, कोको बटर, डिजिटल और ऑटो सेक्टर, कलाई घड़ी, डिजिटल कैमरा, मार्बल, ग्रेनाइट.

किस पर कितना टैक्स

* 0%

गेहूं, चावल, अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट-मछली, शहद, ताजी फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, गर्भ निरोधक, स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, पोस्टकार्ड/लिफाफे, किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज.

* 5%

ब्रांडेड अनाज, अगरबत्ती, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाडू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट, ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस डायग्नोसिस किट, ड्रग फॉर्मूलेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, हैंडपंप और उसके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, ईंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के टायर, कोयला, लिग्नाइट, अयस्क और कंसेंट्रेट. इंसुलिन

आज से होने वाले ये बदलाव : आधार नहीं, तो इन सरकारी सुविधाओं से होंगे वंचित

* 12%

नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन मीट-मछली, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर, ऑर्थोपेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, कंघी.

18%

हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसेंट्रेट, डायबेटिक फूड, मिनरल वॉटर, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक ट्यूब, पाइप, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील बार-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर-जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स.

* 28%

कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, प्रिंटर, फोटो कॉपी और फैक्स मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट (ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो फ्रेम.

* सोना पर 03%

* निर्माणाधीन रीयल एस्टेट परियोजनाओं पर जीएसटी की प्रभावी दर 12% होगी न कि 18% क्योंकि जमीन के दाम इसमें शामिल नहीं होंगे. सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी की रेट12 से बढ़ा कर 18% कर दी थी, लेकिन कर देनदारी की गणना में जमीन के मूल्य को अलग कर दिया.

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