20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पुलिस ने व्हाट्सएप एडमिन को ही सौंप दिया आपतिजनक पोस्ट करने वाले को पकड़ने का जिम्‍मा

टंडवा : सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर आपतिजनक टिप्पणी करने वाले सीसीएल कर्मी को ग्रुप एडमिन सह पत्रकार जीतेन्द्र सिंह ने पुलिस के हवाले किया. टंडवा पुलिस ने सीसीएल कर्मी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के राहम निवासी व पत्रकार जितेंद्र सिंह द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप […]

टंडवा : सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर आपतिजनक टिप्पणी करने वाले सीसीएल कर्मी को ग्रुप एडमिन सह पत्रकार जीतेन्द्र सिंह ने पुलिस के हवाले किया. टंडवा पुलिस ने सीसीएल कर्मी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के राहम निवासी व पत्रकार जितेंद्र सिंह द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप "भारतीय प्रेस टंडवा " और पत्रकार विजय शर्मा द्वारा संचालित "खबरों का संचार" ग्रुप में ईद को लेकर आपतिजनक टिप्पणी पोस्ट की गयी थी. जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्से का माहौल कायम हो गया.

तनाव उत्पन्न होने से पूर्व ही ग्रुप एडमिन जीतेन्द्र सिंह ने अपने ग्रुप भारतीय प्रेस टंडवा में ही लोगों को आस्वस्त कर इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की बात लिख दी. जिसके बाद लोग शांत हो गये. टंडवा पुलिस ग्रुप एडमिन जितेंद्र सिंह के घर पहुंच युवक की पहचान करने को कह रही थी. ग्रुप एडमिन ने इसे गम्भीरता से लेते हुए पोस्ट करने वाले सीसीएल कर्मी को पुलिस के समक्ष उपस्थित कर दिया.

पुलिस ने जांचोपरांत आरोपी सीसीएल कर्मी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को जेल भेज दिया. पुष्पेंद्र चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राज्य के सिघरौली निवासी है तथा सीसीएल के मगध आम्रपाली क्षेत्र में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत हैं. इसकी पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी गिरीश दत्त मिश्रा ने बताया कि युवक के विरुद्ध भादवि धारा 153A, 259A, 66/66B आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने ग्रुप एडमिन को ही सौंप दिया दोषी को पकड़ने का जिम्‍मा

मामले के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो टंडवा पुलिस ने ग्रुप एडमिन जीतेन्द्र सिंह को रांची पुलिस के नियमावली के विरुद्ध दायित्व सौंप दिया था, जिससे उनके जानमाल को खतरा था. रांची पुलिस की नियमावली मे साफ लिखा है की व्हाट्सएप, फेसबुक, अथवा मैसेज तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से अगर कही भी भड़काऊ, किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला, साम्प्रदायिक रूप वाला लेख, मेसेज, अथवा चित्र भेजा जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. यह IT Act तथा IPC की धाराओ के अंतर्गत संधेय अपराध है.

इस संबंध में ग्रुप एडमिन का यह दायित्व बनता है की वह ऐसे व्‍यक्ति को चिन्हित कर पुलिस को सूचित करें, ऐसा नहीं करने पर आप सामान रूप से दोषी माने जाऐंगे. एडमिन उक्त मामले में अगर पुलिस को सूचना नहीं देता है या उसके विरुद्ध मामला दर्ज नहीं करवाने पर एडमिन सामान रूप से दोषी माना जायेगा. टंडवा पुलिस ने ग्रुप एडमिन को ही कार्रवाई की धमकी दे दी. और दोषी को पकड़ कर लाने को कहा. ऐसे में ग्रुप एडमिन अपनी जान पर खेलकर दोषी व्‍यक्ति को पुलिस तक पहुंचाया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें