नयी दिल्ली: सरकार की आेर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन में अब चार दिन ही शेष बचे हैं. इसके पहले ही सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है. इसके साथ ही, सरकार ने ई-काॅमर्स की छोटी कंपनियों को पंजीकरण से भी छूट दे दिया है. बताया यह जा रहा है कि सोमवार को सरकार की आेर से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की गयी प्रक्रिया के बाद आॅनलाइन पंजीकरण में दिक्कतें पेश आने लगी हैं. आॅनलाइन पंजीकरण की खातिर बढ़ी भारी भीड़ की वजह से आनन-फानन में सरकार ने टीडीएस आैर टीसीएस के साथ फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ही टाल दिया है.
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एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के तहत आपूतिकर्ता को भुगतान करते समय ई-काॅमर्स कंपनियों को एक प्रतिशत टीसीएस जमा कराने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के तहत अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह की आवश्यकता है. इस प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखा गया है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापार एवं उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार ने सीजीएसटी : स्टेट जीएसटी कानून, 2017 के तहत टीडीएस (धारा 51) तथा टीसीएस (धारा 52) से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है. इस कदम का मकसद जीएसटी का सुचारू रूप क्रियान्वयन सुनिश्चत करना है. बीस लाख रपये से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी ई-काॅमर्स पोर्टल के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिए जीएसटी के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
बयान के मुताबिक, यह कदम स्रोत पर कर कटौती के पात्र व्यक्तियों का ई-वाणिज्य कंपनियों और उनके आपूतर्कर्तिाओं को इस ऐतिहासिक कर सुधार के लिए तैयार होने के वास्ते उठाया गया है. जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीडीएस, टीसीएस कटौती करने वालों तथा ई-काॅमर्स परिचारकों का पंजीकरण सोमवार से शुरू कर दिया है. भारी भीड़ को देखते हुए एक जुलाई से पहले सभी का पंजीकरण होने की संभावना कम है. जीएसटी से कर आधार बढ़ने, कर चोरी पर लगाम तथा जीडीपी में करीब 1 से 2 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है.
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