झंझारपुर : सरकारी राशि के 26 वर्ष पूर्व हुए गबन के मामले में एसडीजेएम राकेश कुमार यादव के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलिल सूनने के बाद लदनियां थाना क्षेत्र के कुमरखत निवासी रविंद्र यादव तत्कालिक प्रबंधक विस्कोमान सेल्स सेंटर मधेपुर एवं तत्कालिक लीपिक पटना जिला के फतुआ थाना क्षेत्र के नरमा निवासी कृष्णानंद सिंह तत्कालिक लीपिक विस्कोमान सेल्स सेंटर मधेपुर को दोषी पाया है.
न्यायालय ने रविंद्र यादव को दफा 409 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास व 4000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है. वहीं अन्य दफा 420, 467, 468 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास व दो-दो हजार जुर्माने भी लगाया है. वहीं आरोपित कृष्णानंद सिंह को साक्ष्य छुपाने के लिए दफा 201 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों अभियुक्त को 6-6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
जहां अभियोजन के ओर से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए न्यायालय से कानून के अनुरूप अधिक से अधिक सजा कि मांग की थी कि जिससे सरकारी राशि गबन करने वालों को सबक मिले. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर सिंह, सुरेंद्र सिंह व परशुराम झा ने बहस किया.