बेगूसराय(कोर्ट) : होमगार्ड जवान हत्याकांड के नामजद आरोपित नगर थाने के पीपड़ा निवासी सावित्री देवी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश ने 03 जून को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 499 /2017 को मंजूर करते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मंसूर आलम ने जमानत का पूरजोर विरोध किया. परंतु अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित की गयी केस डायरी जो आधा अधूरी थी. जिसका लाभ आरोपित को जमानत के रूप में प्राप्त हुआ.आरोपित पर आरोप है कि चार अप्रैल 2017 को अन्य आरोपितों के साथ मिलकर होमगार्ड के जवान मंटुन राय की गोली मारकर हत्या कर दी. इसी मामले में ही एक अन्य आरोपित रंजीत राय की अग्रिम जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी द्वारा 29 मई 2017 को खारिज किया जा चुका है.
हत्या का आरोपित रिहा :बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने हत्या मामले के आरोपित नयागांव थाने के दीपक कुमार को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया . अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार महतो ने सात गवाहों की गवाही करायी. इस मामले में डाॅक्टर और अनुसंधानकर्ता की गवाही अभियोजन द्वारा नहीं कराया जा सका. जिसका लाभ आरोपित को न्यायालय से मिला. आरोपित पर आरोप था कि 10 नवंबर 2014 की शाम 8:00 बजे मौजा शादीपुर थाना बलिया में नीरज कुमार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को फेंक दिया.
घटना की प्राथमिकी सूचक दफादार सिकंदर सिंह ने बलिया थाना कांड संख्या 202/ 2014 के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करायी थी. इस मामले में मृतक नीरज कुमार सिंह की मां कजोमा देवी ने एक शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल कर बताया कि आरोपित दीपक कुमार का नाम अभियुक्त के रूप में मुकदमा में कभी नहीं दिया था.
और इस पर हत्या का शंका भी नहीं किया जा सकता है. जबकि मृतक की मां कजोमा देवी ने न्यायालय के समक्ष गवाही में यह बात बताया कि दीपक कुमार से जमीन विवाद था. और दीपक को 18 हजार रुपया जमीन खरीदने के वास्ते दिया था. जिसका तगादा करने पर आरोपित दीपक कुमार ने पुत्र की हत्या करने की धमकी दी थी.