इसमें से वह 25 फीसदी जमीन का हिस्सेदार है. लेकिन मुआवजा मात्र 2.62 एकड़ भूमि का ही मिला है. जिसमें से मात्र 15 लाख का भुगतान किया गया जबकि इनके हिस्से में लगभग भुगतान की राशि लगभग 70 लाख होना चाहिए. जो 15 लाख मिला, इस राशि में से भी एक बिचौलिये ने अपनी पत्नी के नाम से केनरा बैंक के बचत खाते से चार लाख स्थानांतरित कर लिया. जिसका विवरण खाते में दर्ज है. श्री ठाकुर ने कहा है कि वह अनपढ़ है और उसे विभागीय ज्ञान नहीं है. शेष 75.82 एकड़ का कागजात मामा व बिचौलिया द्वारा दबा लिया गया है. उन्होंने मंत्री से इस मुआवजे में हुई हेराफेरी की जांच आयुक्त संताल परगना से कराने की मांग की. इस शिकायत को मंत्री ने गंभीरता से लिया और जांच का आदेश दे दिया है.
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एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में हेराफेरी
देवघर: देवघर एयरपोर्ट निर्माण में जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजे के भुगतान में बड़ी हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है. भू-अर्जन वाद संख्या-2/15-16 के तहत 78.44 एकड़ जमीन के मुआवजे में बिचौलियों द्वारा हेराफेरी कर लिये जाने की शिकायत पर झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी ने संताल परगना आयुक्त […]
देवघर: देवघर एयरपोर्ट निर्माण में जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजे के भुगतान में बड़ी हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है. भू-अर्जन वाद संख्या-2/15-16 के तहत 78.44 एकड़ जमीन के मुआवजे में बिचौलियों द्वारा हेराफेरी कर लिये जाने की शिकायत पर झारखंड के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी ने संताल परगना आयुक्त को जांच का आदेश दिया है. श्री बाउरी ने आयुक्त से कहा है कि जांच करके लाभुक को मुआवजे की राशि का भुगतान करायें और इस मामले में जो भी दोषी पाये जायें, वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करें.
70 लाख की जगह मिला मात्र 15 लाख मुआवजा
रैयत शंकर ठाकुर मां स्व विमला देवी नाना धोली नापित एसएन बोस रोड मधुपुर ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को लिखा. आवेदन में कहा है एयरपोर्ट विस्तारीकरण में उनका 78.44 एकड़ जमीन भू-अर्जन विभाग देवघर द्वारा अधिग्रहित किया गया है.
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