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जून तक कर जमा करने पर मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट

सीवान : नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर पर्षद को पत्र भेज कर कहा है कि अगर कोई भी करदाता वित्तीय वर्ष 2017-18 का कर जून माह तक जमा कर देता है, तो उन्हें पांच प्रतिशत की छूट देनी है. इसको लेकर नगर पर्षद द्वारा प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है. तय तिथि के […]

सीवान : नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर पर्षद को पत्र भेज कर कहा है कि अगर कोई भी करदाता वित्तीय वर्ष 2017-18 का कर जून माह तक जमा कर देता है, तो उन्हें पांच प्रतिशत की छूट देनी है. इसको लेकर नगर पर्षद द्वारा प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है. तय तिथि के बाद जमा करने वाले करदाताओं पर विभाग अपनी शर्त के अनुसार कर वसूली करेगा. इसके बाद से लोग कर जमा करने के लिए नगर पर्षद पहुंच रहे हैं. कर जमा करनेवालों को इसका लाभ विभाग द्वारा दिया जा रहा है.

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