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बिहार के शराब निर्माताओं की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जून को होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने बिहार में 31 जुलाई तक दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की शराब के पुराने स्टाक के निष्पादन संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश में स्पष्टीकरण के लिये राज्य के शराब निर्माताओं की अर्जी पर आज सुनवाई कल के लिये स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की […]

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने बिहार में 31 जुलाई तक दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की शराब के पुराने स्टाक के निष्पादन संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश में स्पष्टीकरण के लिये राज्य के शराब निर्माताओं की अर्जी पर आज सुनवाई कल के लिये स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष यह मामला आज सुनवाई के लिये आया परंतु बिहार सरकार के वकील के उपस्थिति नहीं होने के कारण इसे कल के लिये स्थगित कर दिया गया.

पीठ ने कहा, हम कोई भी आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार को भी सुनना चाहते हैं. यह एक महत्वपूर्ण मामला है. शराब निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने बिहार सरकार के वकील को इस मामले की आज होने वाली सुनवाई के बारे में सूचित कर दिया था.

खुर्शीद ने ही कल इस मामले का उल्लेख करते हुये कहा था कि शीर्ष अदालत के 29 मई के आदेश में पुराने स्टाक को नष्ट करने का जिक्र है परंतु इसमें इसके राज्य से बाहर निर्यात के बारे में कुछ भी नहीं है. शीर्ष अदालत ने 29 मई को अपने आदेश में कहा था कि स्टाक को नष्ट करने या बहाने के लिये समय सीमा 31 जुलाई तक बढायी जाती है. न्यायालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि इसके बाद भविष्य में और समय सीमा नहीं बढाई जायेगी.

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पिछले साल एक अप्रैल से राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाते हुये शराब निर्माताओं को कच्चे माल सहित सारा पुराना स्टाक 30 अप्रैल तक खत्म करने का आदेश दिया था. इस अवधि को न्यायालाय ने 31 मई तक के लिये बढा दिया था.

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