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पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को 14 वर्ष जेल

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया चाईबासा : पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी बूढ़न सिंह लोहार को 14 साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. […]

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया
चाईबासा : पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी बूढ़न सिंह लोहार को 14 साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पांड्राशाली ओपी अंतर्गत गाढ़ा राजाबासा की सेविका शोभा बानरा के बयान पर 1 फरवरी 2015 को महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार 30 जनवरी 2015 को बच्ची आंगनबाड़ी केंद्र गयी थी.
केंद्र से बच्ची को बूढ़न सिंह लोहार ने बुलाकर एक कमरे में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. केंद्र में बच्चों को नाश्ता देने के दौरान एक बच्ची को नहीं देखा. बच्ची की खोजबीन करने लगे, तो सहायिका लक्ष्मी सोय ने बताया कि वह नाश्ता बना रही थी. उसी समय बूढ़न सिंह लोहार बच्ची को कमरे की ओर ले गया. वह कमरे की ओर गयी, तो आरोपी भाग गया. बच्ची रोते हुए कमरे से निकली. बच्ची ने रोते हुए आपबीती बतायी.

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