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अडाणी पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगायें राज्यपाल

रांची: झारखंड विकास मोरचा (झाविमो) सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय तथा भाकपा के भुवनेश्वर मेहता शनिवार को राज्यपाल से मिले. उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वह गोड्डा जिले में अडाणी पावर प्रोजेक्ट की चालू प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगायें. राज्यपाल से एसपीटी एक्ट तथा भूमि अधिग्रहण कानून-2013 का हर हाल में […]

रांची: झारखंड विकास मोरचा (झाविमो) सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय तथा भाकपा के भुवनेश्वर मेहता शनिवार को राज्यपाल से मिले. उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वह गोड्डा जिले में अडाणी पावर प्रोजेक्ट की चालू प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगायें.

राज्यपाल से एसपीटी एक्ट तथा भूमि अधिग्रहण कानून-2013 का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार को समुचित निर्देश देने तथा अब तक के घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गयी है. उपरोक्त नेताअों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों व गोड्डा से आये किसान प्रतिनिधियों ने इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है.

इसमें कहा गया है कि स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है तथा जमीन की दर पर विरोध जताने पर झाविमो विधायक प्रदीप यादव पर गोड्डा जिला प्रशासन ने झूठा मुकदमा दायर कर दिया है. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. अडाणी पावर प्रोजेक्ट को लोक प्रयोजन (पब्लिक इंटरेस्ट) का बताया जा रहा है, पर बांग्लादेश को बिजली देना लोक प्रयोजन नहीं है. अडाणी पावर द्वारा समर्पित पर्यावरणीय रिपोर्ट में जिक्र है कि प्रस्तावित भूमि का 70.3 फीसदी हिस्सा कृषि योग्य भूमि का है. दरअसल 80 फीसदी हिस्सा कृषि योग्य व सिंचित भूमि है. भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के अध्याय-तीन (स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड फूड सिक्यूरिटी) की धारा-10 के अनुसार सिंचित बहुफसली जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखना चाहिए, पर इस मामले में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है.

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