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बकाया भुगतान के मामले में निर्देश जारी

रांची : वित्त विभाग ने सातवें वेतनमान के आलोक में वेतन निर्धारण व बकाया भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतनमान के आलोक में वेतन निर्धारण के लिए सत्यापन का काम […]

रांची : वित्त विभाग ने सातवें वेतनमान के आलोक में वेतन निर्धारण व बकाया भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतनमान के आलोक में वेतन निर्धारण के लिए सत्यापन का काम सक्षम स्तर से किया जाना है.
इस मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुनरीक्षित वेतनमान के सत्यापन का काम एक माह में पूरा कर लेंगे. सातवें वेतनमान के बकाये की पहली किस्त औपबंधिक वेतन निर्धारण के आधार पर की जा सकती है.
वेतन निर्धारण का सत्यापन अनिवार्य होगा. बकाया की दूसरी किस्त वर्ष 2018-19 में निर्धारित वेतन के सत्यापन के बाद ही दी जायेगी. कर्मचारी को बकाये की पहली किस्त में अधिक राशि दे दी गयी हो, तो उसकी वसूली दूसरी किस्त के भुगतान के समय कर ली जायेगी.

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