नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले एक मामले में दिल्ली की विशेष सुनवाई अदालात ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दो साल की सजा सुनाई है.इसी मामलेमें विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने दो अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामारिया को भी आज दो-दो साल की सजा सुनाई. अदालत ने इसके अलावा तीनाें आरोपियाें पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दोषी निजी क्षेत्र की कंपनी कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. अहलूवालिया को 30 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा. सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गयी जिससे वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें. पूर्व कोयला सचिव और दो अन्य वरिष्ठ सेवारत अधिकारियों को इससे पहले अदालत ने मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटनमें अनियमितता का दोषी ठहराया था.