श्रीनगर : वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होने के बाद सामान्य उपयोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जायेंगे, साथ ही, बिजली की दरें भी घटेंगी. जीएसटी परिषद ने श्रीनगर में आयोजित 14वीं बैठक में अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है. जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है, उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 फीसदी जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी. इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 फीसदी कर लगता है.
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कारों पर लगेगी सबसे ऊंची दर, साथ में देना होगा उपकर
परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी की कर दर तय कर दी है. कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी. इसके अलावा, इस पर एक से 15 फीसदी का उपकर भी लगेगा. छोटी कारों पर 28 फीसदी की ऊपरी कर दर के साथ एक फीसदी का उपकर लगेगा. मध्यम आकार की कारों पर तीन फीसदी और लग्जरी कारों पर 15 फीसदी उपकर लगेगा. हालांकि, बोतलबंद पेय पर 28 फीसदी का कर लगेगा.
बीड़ी और सोना पर आज तय होंगी कर की दरें
हालांकि, बीड़ी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर शुक्रवार को फैसला किया जायेगा. कोयले पर कर की दर पांच फीसदी होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 फीसदी का कर लगता है. इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा.
1205 वस्तुओं की दरें की गयी तय
जीएसटी परिषद के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि हमने (गुरुवार की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है. उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोडकर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गयी. परिषद शुक्रवार को सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीडी के लिए कर की दर तय करेगी. उन्होंने कहा कि बाकी के लिए दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जायेगी.
एसी-फ्रीज पर 28 फीसदी टैक्स, पांच फीसदी महंगी होगी मिठाई
एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 फीसदी का कर लगेगा. वहीं, जीवनरक्षक दवाओं को पांच फीसदी के कर स्लैब में रखा गया है. सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 फीसदी होगी, जो अभी 28 फीसदी है. दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी, जबकि मिठाई पर पांच फीसदी शुल्क लगेगा.
चाय, कॉफी और खाद्य तेलों पर पांच फीसदी टैक्स, अनाजों को मिली छूट
दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच फीसदी की सबसे कम कर दर आयद होगी, जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है. जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आयेगी, क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गयी है. फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं.
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