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सीएस देंगे मीट-मुरगा बेचने का लाइसेंस

देवघर : अब सिविल सर्जन मीट व मुरगा की दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत करेंगे. इस संबंध में नियमावली तैयार कर ली गयी है. आगामी 25 मई को निगम बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जायेगा. लघु वधशाला संचालन के लिये लाइसेंस निर्गत करने से संबंधित नियमावली निर्धारण के लिए गुरुवार को समाहरणालय के […]

देवघर : अब सिविल सर्जन मीट व मुरगा की दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत करेंगे. इस संबंध में नियमावली तैयार कर ली गयी है. आगामी 25 मई को निगम बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जायेगा. लघु वधशाला संचालन के लिये लाइसेंस निर्गत करने से संबंधित नियमावली निर्धारण के लिए गुरुवार को समाहरणालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक हुई.

जिसकी अध्यक्षता डीसी अरवा राजकमल ने की. बैठक में सरकार के निर्देश के बाद राज्य भर में अवैध बूचड़खानों व स्लॉटर होम को बंद किये जाने के निर्देश के बाद जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था. समिति ने डीसी के निर्देश पर बूचड़खानों व स्लॉटर होम के संदर्भ में तैयार नियमावली निर्धारण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किये हैं. उसे बैठक में रखा गया. डीसी ने समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को मंजूरी दे दी. जिसे 25 मई को होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में पारित कराया जाना है.
बैठक में सीइअो व पार्षदों की सहमति के बाद यह तय हुआ कि सिविल सर्जन मीट-मुरगा की बिक्री करने वाली दुकानों को लाइसेंस निर्गत करेंगे. चूंकि यह मामला फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है इसलिये खाद्य पदार्थ की जांच के लिए अधिकारियों की सीएस के स्तर से नियुक्ति की जाती है. साथ ही किसी भी प्रतिष्ठान को फूड की बिक्री के लिए उनके कार्यालय से लाइसेंस निर्गत किया जाता है. बैठक में सीइअो संजय कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ एससी झा, पार्षद रीता चौरसिया, पार्षद आशीष झा व मृत्युंजय राउत, पशुपालन पदाधिकारी समेत दर्जन भर लोग शामिल थे.

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