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गली-नाली और नल का जल मुखिया के जिम्मे : पटना हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हर घर नल का जल और पक्की गली-नाली योजना पर अमल अब मुखिया की अध्यक्षतावाली पब्लिक वर्क्स कमेटी करायेगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह के कोर्ट ने सारण जिला मुखिया संघ की ओर से दायर याचिका कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हर घर नल का जल और पक्की गली-नाली योजना पर अमल अब मुखिया की अध्यक्षतावाली पब्लिक वर्क्स कमेटी करायेगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह के कोर्ट ने सारण जिला मुखिया संघ की ओर से दायर याचिका कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इन दोनों योजनाओं का अनुपालन सात निश्चय के तहत करने की बात कही गयी थी. हाइकोर्ट ने वार्ड विकास समिति द्वारा किये जानेवाले इन कार्यों से संबंधित राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वार्ड विकास समिति यह काम नहीं करेगी.
पहले से चल रहे सिस्टम, जिसमें मुखिया की अध्यक्षता में बनी पब्लिक वर्क्स कमेटी करती आ रही थी, यही कमेटी काम करेगी. इसके लिए 80% राशि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आयी थी. यह पैसा मुखिया की निगरानी में पब्लिक वर्क्स कमेटी के जरिये खर्च होना है.
नहीं बाधित होगा योजनाओं का काम : प्रधान अपर महाधिवक्ता
हाइकोर्ट के फैसले के बाद प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार के सात में से दो निश्चयों का कार्य बाधित नहीं होगा, बल्कि पहले की तरह चलता रहेगा और उसी 80 प्रतिशत राशि से काम होगा.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सात निश्चयों के तहत हर घर नल का जल और पक्की गली-नाली योजना को वार्ड विकास समिति से कराने का निर्णय लिया था, जिसे सारण जिला मुखिया संघ की ओर से चुनौती दी गयी थी.

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