बांका : समाहरणालय स्थित खनन कार्यालय के समीप से बुधवार को सदर थाना में दर्ज फर्जी चलान के नाम पर बालू उठाव के एक फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व बालू संवेदक दिवाकरचंद्र दुबे का पुत्र देव कुमार दुबे को बांका पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मालूम हो कि इस मामले में बालू संवेदक महादेव इनक्लेव के द्वारा विगत 5 फरवरी 17 को बांका थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि उक्त अभियुक्त के द्वारा बालू के फर्जी चलान काटकर अवैध रूप से बालू का कारोबार किया जा रहा है. जिस मामले में उक्त अभियुक्त फरार चल रहा था. जिसे बांका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
पूर्व में भी दर्ज हुआ था एक मामला
बांका थाना कांड संख्या 522/16 में भागलपुर के खान निरीक्षक के द्वारा बांका थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें अवैध बालू खनन व अवैध बालू भंडारण के मामले में मिनरल कॉनसेशन रूल 1972 के नियम 4 व 49 का उल्लघंन व 40 के तहत दंडनीय अपराध एवं माइंस एवं मिनरल डेवलपमेंट रेगूलेशन एक्ट 1957 के सेक्सन 4 व 21 के उलंघन का आरोप भंडारणकर्ता पूर्व विधायक के भाई दिलीप यादव का नाम दर्ज है. जिसमें तत्कालिन जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने 19 मई 16 को अवैध बालू खनन व भंडारण के विरूद्ध अभियान चलाया था. जिसमें टीम को 12 हजार घन फीट बालू अवैध रूप से डंपिंग मिला था. जिसे जब्त कर बाराहाट अंचल को सुपूर्द कर दिया गया था. जिसमें बालू के अवैध भंडारण की जांच के बाद फर्जी चलान काटने का मामला सिद्ध भी हुआ था. इसी मामले में बांका के बालू संवेदक के तत्कालिक इंचार्ज सूर्यभूषण सिंह ने थाना व खनन विभाग को भी एक आवेदन दिया था. जिसमें कहा गया था कि बांका जिले के सभी घाट की बंदोबस्ती 2015-19 तक कंपनी के नाम है. बावजूद देव कुमार दुबे के द्वारा दिलीप यादव एवं पूर्व विधायक की मिली भगत से ढाकामोड़ में बालू का अवैध भंडारण कराया है और प्रशासन को आंख में धुल झोंककर फर्जी चलान जारी कर बालू का कारोबार किया जा रहा है. यह मामला भी बुधवार को हुई उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है.