इंगलिश बाजार के एक हाईस्कूल में शिक्षक रहे परितोष दत्त ने विज्ञापन देखकर महिला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा. वह उस महिला के घर भी गये. दोनों के बीच बातचीत हुई. उसके बाद से परितोष दत्त का महिला के घर आना-जाना होता रहा. सरकारी वकील ने आगे बताया कि वर्ष 2013 में परितोष दत्त ने महिला को अपने घर बुलाया और यही उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर ली. उसके बाद उसने महिला के साथ शादी से इंकार कर दिया.
बार-बार शादी का आग्रह करने के बाद भी शिक्षक ने आना-कानी शुरू कर दी. परेशान महिला ने मालदा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी. उसके बाद परितोष दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ धारा 376 तथा 417 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. बाद में अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया. कई साल तक मामला चलने के बाद कल बृहस्पतिवार को अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया. हालांकि सजा की घोषणा आज की गई. शिक्षक को धारा 376 के तहत सात साल की कड़ी सजा एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर और दो साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही धारा 417 के तहत शिक्षक को छह महीने की सजा तथा दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. दोनों ही सजा साथ-साथ चलेगी. दोषी शिक्षक को आज अदालत में पेश किया गया था. सजा की घोषणा होते ही पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. दूसरी तरफ शिक्षक परितोष दत्त ने एक बार फिर से अपने आप को निर्दोष बताया है. पुलिस जब उसे जेल ले जा रही थी, तब उसने संवाददाताओं को बताया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है. महिला के साथ उसकी जान-पहचान तक नहीं है.