इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसकी जानकारी इपीएफ के आयुक्त अशोक कुमार ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि संशोधन के अनुसार अब कर्मचारी पीएफ योजना के सदस्यगण स्वयं का घर खरीदने या मकान निर्माण अथवा भू-खंड की खरीद के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि का लाभ उठा सकते हैं. इसकी सुविधा जमशेदपुर के मानगो स्थित कार्यालय में भी उपलब्ध करा दी गयी है.
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कर्मचारी पीएफ की राशि से खरीद सकेंगे मकान : आयुक्त
जमशेदपुर : कर्मचारी अगर पीएफ के पैसे से अपने मकान का इएमआइ चुकाना चाहता है तो उसको यह सुविधा प्रदान की जायेगी. भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने में इपीएफ (कर्मचारी भविष्यनिधि) योजना 1952 में आंशिक संशोधन किया है और एक नया पैरा 68 बीडी योजना में जोड़ा […]
जमशेदपुर : कर्मचारी अगर पीएफ के पैसे से अपने मकान का इएमआइ चुकाना चाहता है तो उसको यह सुविधा प्रदान की जायेगी. भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने में इपीएफ (कर्मचारी भविष्यनिधि) योजना 1952 में आंशिक संशोधन किया है और एक नया पैरा 68 बीडी योजना में जोड़ा गया है.
योजना की मुख्य बातें
आवेदक को किसी पंजीकृत समिति की सदस्यता ग्रहण करनी होगी जिसमें कम से कम 10 सदस्य हों. 10 या उससे अधिक सदस्य मिलकर एक नयी समिति का गठन भी कर सकते हैं, जो पंजीकृत हो. इसके बाद समिति, बैंक और बिल्डर से गठबंधन करेगी. इपीएफ कार्यालय आवेदक सदस्यों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे बैंक अथवा गृह ऋण प्रदान करने वाली संस्था यह जान सकेंगे कि आवेदक की कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है. इस प्रकार बैंक के लिए आवेदक को कर्ज देना आसान हो जायेगा. योजना के तहत घर खरीदने या मकान के निर्माण अथवा भू-खंड की खरीद के इच्छुक पीएफ अंशदाता डाउन पेमेंट करने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90 फीसदी की निकासी कर सकेंगें. यही नहीं, पीएफ कोष के जरिए होम लोन का इएमआइ भी दे सकते हैं.
लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा
1. इच्छुक सदस्यों को प्रारूप में आवेदन करना होगा.
2. आवेदन की पात्रता के लिए कर्मचारी पीएफ योजना के अंतर्गत सदस्य की सदस्यता अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए और उसके खाते में न्यूनतम रुपये 20000 जमा होनी चाहिए.
3. प्रावधान के तहत कर्मचारी या सदस्य एक बार ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
4. भुगतान सीधे सहकारी समिति अथवा हाउसिंग एजेंसी को ही किया जाएगा
5. ऐसे सदस्य जिनकी वार्षिक आय प्रधानमंत्री आवास योजना में दर्शायी गयी राशि से कम है एवं जिनके पारिवारिक सदस्य के नाम से भारत में कहीं भी आवास नहीं है, उन्हें क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 2.20 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकता है. इस अनुदान के लिए सदस्य को पब्लिक / प्राइवेट सेक्टर बैंकों, सहकारिता बैंक एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से ऋण लेना होगा. हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक इसके लिए नोडल एजेंसी नामित है एवं इसका ब्योरा वेबसाइट से जान सकते हैं.
6. नयी आवास योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कर्मचारी / सदस्य, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त (लेखा) दूरभाष संख्या 0657-2364255 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं.
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