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बीएसएससी : दो आरोपितों के जमानत आवेदन पर हुई सुनवाई

पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परचा लीक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपित पवन कुमार और नीति रंजन प्रसाद के जमानत आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई की गयी. निगरानी एक की विशेष अदालत में पवन कुमार की तरफ से बहस करते हुए अधिवक्ता नेबताया कि उक्त मामले में पीसी एक्ट […]

पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परचा लीक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपित पवन कुमार और नीति रंजन प्रसाद के जमानत आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई की गयी. निगरानी एक की विशेष अदालत में पवन कुमार की तरफ से बहस करते हुए अधिवक्ता नेबताया कि उक्त मामले में पीसी एक्ट में भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जबकिअभियुक्त के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत्यादेश नहीं मिला है. उसके ऊपर संज्ञान नहीं लियाजा सकता.
यदि संज्ञान लिया गया है तो उसे पुन: जेल भेजा नहीं जा सकता है. इसलिए उसको जमानत मिलनी चाहिए. वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि संज्ञान लेने के पश्चात चाहे व पीसी एक्ट में याआइपीसी एक्ट में हो, अभियुक्त को जमानत का लाभ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत नहीं दिया जा सकता. इस मामले में नीति रंजन प्रसाद के जमानत आवेदन पर भी सुनवाई की गयी. मामले में कुछ आरोपितों के जमानत आवेदन पर 11 मई को सुनवाई होगी.

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