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सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट का निर्देश बहाल रखा

कोलकाता. बाली के पर्यावरण कार्यकर्ता तपन दत्त की हत्या के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गगोई और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने निचली अदालत में मामले की फिर से सुनवाई का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश […]

कोलकाता. बाली के पर्यावरण कार्यकर्ता तपन दत्त की हत्या के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गगोई और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने निचली अदालत में मामले की फिर से सुनवाई का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए एक आरोपी षष्टी गायेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

उल्लेखनीय है कि बाली के पर्यावरण कार्यकर्ता तपन दत्त की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को हावड़ा जिला अदालत ने बेकसूर करार दिया था. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हावड़ा अदालत के फैसले को खारिज कर मामले की फिर से सुनवाई का निर्देश दिया था. तपन दत्त की बेटी प्रियंका दत्त ने हावड़ा अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दी थी.

हाइकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत को मामले पर पुनर्विचार करना होगा, साथ ही तपन दत्त की पत्नी प्रतिमा देवी ने जांच अधिकारियों को जो सबूत दिये थे, उसके आधार पर निचली अदालत को गवाही लेनी होगी. वकीलों ने बताया कि हावड़ा अदालत ने वर्ष 2014 के छह दिसंबर को हत्याकांड के आरोपी षष्टी गायेन, असित गायेन, बापी दास, बाबुन भौमिक और रमेश महतो को बेकसूर करार दिया था. मामले के दौरान ही तपन दत्त की हत्या की जांच के लिए सीबीआइ जांच की मांग पर हाइकोर्ट में न्यायाधीश दीपंकर दत्त की अदालत में पृथक एक मामला प्रतिमा देवी ने किया था. इस मामले की सुनवाई 11 मई को होगी. हाइकोर्ट के फैसले के बाद षष्टी गायेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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